ग्रेच्युटी कैलकुलेटर

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (21 नवंबर 2025 से लागू) के तहत ग्रेच्युटी: नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन का वेतन, वेतन की नई परिभाषा, और फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए 1 साल का नियम।

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संक्षेप में

ग्रेच्युटी = आख़िरी मासिक वेतन × 15 ÷ 26 × नौकरी के पूरे साल (6 महीने से ज़्यादा का हिस्सा पूरा साल गिना जाता है)। ₹50,000 महीने के वेतन और 10 साल की नौकरी पर ₹2,88,462 बनते हैं। 21 नवंबर 2025 से लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत आप 5 साल की लगातार नौकरी के बाद, या फ़िक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल बाद, हक़दार होते हैं।

ग्रेच्युटी कैलकुलेटर
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ग्रेच्युटी
लंबी नौकरी के बाद जाने पर नियोक्ता की दी जाने वाली एकमुश्त रकम: सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत काम किए हर साल के लिए 15 दिन का वेतन।
आख़िरी वेतन
आपके आख़िरी कामकाजी महीने का मासिक बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता। ग्रेच्युटी इसी पर निकलती है, पूरी सैलरी पर नहीं।
बेसिक + DA
आपका बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता: आपकी सैलरी स्लिप की दो लाइनें। PF आमतौर पर इसका 12% होता है, पूरी सैलरी का नहीं। कुछ नियोक्ता इसे वेतन सीमा पर रोक देते हैं: 17 सितंबर 2026 से ₹25,000 का 12%, यानी ₹3,000 महीना।
50% वेतन नियम
लेबर कोड के तहत, अगर HRA और वाहन भत्ते जैसे भत्ते आपके कुल वेतन के आधे से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वाला हिस्सा वेतन में गिना जाता है। इससे आपकी ग्रेच्युटी और PF बढ़ सकते हैं।
फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी
जिसे सीधे तय अवधि के लिए रखा गया हो, जैसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्हें एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, काम किए गए समय के हिसाब से।

ग्रेच्युटी वह एकमुश्त रकम है जो लंबी नौकरी के बाद जाने पर नियोक्ता देता है: रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, मृत्यु या विकलांगता पर, या फ़िक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर। 21 नवंबर 2025 से यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत आती है, जिसने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की जगह ली है।

फ़ॉर्मूला

ग्रेच्युटी = आख़िरी मासिक वेतन × 15 ÷ 26 × नौकरी के साल। 26 महीने के उन कामकाजी दिनों की संख्या है जो क़ानून मानता है; 15 हर साल के लिए दिए जाने वाले दिनों के वेतन की संख्या है। हर पूरा साल गिना जाता है, और आख़िर में छह महीने से ज़्यादा का हिस्सा पूरा साल गिना जाता है (धारा 53(2) और स्पष्टीकरण 3)।

मासिक वेतन (बेसिक + DA)नौकरीग्रेच्युटी
₹25,0005 साल₹72,115
₹50,00010 साल₹2,88,462
₹75,00015 साल₹6,49,038
₹1,00,00020 साल₹11,53,846
₹1,50,00025 साल₹20,00,000

अब वेतन में क्या गिना जाता है

वेतन यानी बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता। लेबर कोड के तहत, अगर आपके वेतन के बाहर रखे गए हिस्से (HRA, वाहन भत्ता, ओवरटाइम, कमीशन वगैरह) कुल वेतन के 50% से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वाला हिस्सा वेतन में वापस जोड़ दिया जाता है। यानी अगर आपका बेसिक + DA वेतन के आधे से कम है, तो ग्रेच्युटी पहले से बड़े आँकड़े पर निकलती है। श्रम मंत्रालय ने साफ़ किया है कि वेतन की यह परिभाषा 21 नवंबर 2025 से ग्रेच्युटी पर लागू है।

जब आप अपना कुल मासिक वेतन डालते हैं, तो कैलकुलेटर यह नियम लगाता है।

कौन हक़दार है

अधिवर्षिता (सुपरएन्युएशन), रिटायरमेंट, इस्तीफ़े, मृत्यु या विकलांगता पर, पाँच साल की लगातार नौकरी। मृत्यु या विकलांगता पर कोई न्यूनतम अवधि नहीं। फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर एक साल की नौकरी के बाद हक़दार होते हैं और उन्हें काम किए गए समय के हिसाब से मिलता है। श्रमजीवी पत्रकार तीन साल बाद हक़दार होते हैं। ग्रेच्युटी 30 दिन के अंदर देनी होती है।

अधिकतम सीमा

ग्रेच्युटी पर केंद्र सरकार की अधिसूचित रकम की सीमा है (धारा 53(3))। यह सीमा ₹20 लाख है: मार्च 2018 में अधिसूचित (S.O. 1420(E)) और श्रम संहिताओं पर श्रम मंत्रालय के FAQ में मौजूदा सीमा के रूप में पुष्टि की गई। कैलकुलेटर में आप इसे बदल सकते हैं। नियोक्ता कॉन्ट्रैक्ट या समझौते के तहत ज़्यादा दे सकता है।

मुख्य बातें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ग्रेच्युटी कैसे निकाली जाती है?

आख़िरी मासिक वेतन (बेसिक + DA) × 15 ÷ 26 × नौकरी के पूरे साल। ₹50,000 महीना और 10 साल पर ₹2,88,462 बनते हैं।

क्या 4 साल 7 महीने बाद ग्रेच्युटी मिलती है?

स्थायी कर्मचारी के लिए क़ानून 5 साल की लगातार नौकरी माँगता है, इसलिए इससे कम पर कैलकुलेटर ग्रेच्युटी नहीं दिखाता (मृत्यु या विकलांगता को छोड़कर)। फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद हक़दार होते हैं।

नए लेबर कोड में ग्रेच्युटी में क्या बदला?

21 नवंबर 2025 से: फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद हक़दार हैं, और वेतन में बाहर रखे गए भत्तों का वेतन के 50% से ज़्यादा वाला हिस्सा जुड़ता है, जिससे रकम बढ़ सकती है।

ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है?

₹20 लाख, केंद्र सरकार की अधिसूचित सीमा। नियोक्ता कॉन्ट्रैक्ट के तहत ज़्यादा दे सकता है।

क्या 5 साल 7 महीने को 6 साल गिना जाता है?

हाँ। छह महीने से ज़्यादा का हिस्सा पूरा साल गिना जाता है।

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